पुलकित को नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट से स्टे..

आसुतोष नेगी

नैनीताल हाई कोर्ट ने अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।कोटद्वार न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पाण्डे ने दस जनवरी को इस चर्चित हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के आदेश पारित किए थे। पहली से तीन फरवरी को आरोपी पुलकित आर्य का फारेंसिक साइंस लैब दिल्ली में नार्को टेस्ट होना था। इसी बीच पुलकित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।मुख्य आरोपी का कहना था कि उसे नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसके लिये पुलकित के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का आधार दिया। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता द्वारा याचिका का विरोध करते हुये कहा गया कि खुद याचिकाकर्ता ने ही इसकी सहमति प्रदान की थी,इसलिये आरोपी को नार्को टेस्ट से इस तरह से छूट नहीं दी जा सकती,फिलहाल न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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