एक हफ्ते में पांच कानूनी बैठकों की अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी
माना जा रहा है कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं. 21 मार्च को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कल उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और आज अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने अपने वकील के साथ कानूनी बैठकें दो से बढ़ाकर पांच करने की उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसके अलावा उनके सहयोगी पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बुधवार दोपहर 1 बजे उनसे मुलाकात होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया है.
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी को रिजर्व रखते हुए खारिज कर दिया है.
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए उनके वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 35 से 40 मामले दर्ज हैं और सप्ताह में दो बार आधे घंटे का समय उनके लिए मामलों को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अब रिहा हुए आप सांसद Sanjay Singh के मामले का जिक्र करते हुए कि उन्हें सप्ताह में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी, केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि अगर उन्हें सप्ताह में तीन दिन की सुविधा दी गई थी तो उनके मुवक्किल को यह क्यों नहीं मिल सकती।
प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह असाधारण उपचार पाने वाले विशेषाधिकारों के हकदार हैं।
केजरीवाल की सप्ताह में पांच बैठकें करने की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि उन्होंने पीएमएलए के तहत सबूत दर्ज किए हैं कि वह अपनी कानूनी बैठकों का दुरुपयोग करके अपने वकीलों के माध्यम से आदेश पारित कर रहे हैं।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक जोहब हुसैन ने केजरीवाल की याचिका पर कडा विरोध करते हुए कहा कि क्योंकि एक hafte में पांच मुलाकातें देने का जेल मैनुअल में कहीं भी उल्लेख नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि कानून के प्रावधानों के अनुसार Judicial custody mein विचाराधीन कैदी का संपर्क बाहरी दुनिया तक सीमित है।
कृपया याद रखें कि दिल्ली सरकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दक्षिण लॉबी द्वारा नई उत्पाद शुल्क (शराब) नीति 2021-22 mein कथित तौर पर रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को चौदह दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया शराब घोटाले के इन्हीं आरोपों के तहत अभी भी तिहाड़ जेल में हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कुछ दिन पहले शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।