दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय और इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा / मदद करने का निर्देश दिया

इंडोनेशिया के एक शिपयार्ड में काम करने वाले भारत के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इंडोनेशिया की अदालत ने 25 अप्रैल 2025 को उन्हें नारकोटिक्स से संबंधित अपराधों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है, जिसे इंडोनेशिया में मृत्युदंड के लिए अत्यंत गंभीर माना जाता है।

तीनों दक्षिण भारत के भारतीय नागरिक हैं। मामला अत्यंत गंभीर है और निकट भविष्य में उन्हें फांसी हो सकती है।

इंडोनेशिया के तांजुंग बलाई करीमुन जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा पहले ही उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से भारत में उनके परिवार के सदस्य घबरा गए हैं और उनकी पत्नियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश देकर उनकी मदद की जाए I

दोषियों की याचिकाकर्ता पत्नियों की सुनवाई के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सचिन दत्ता ने विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और अपने उच्च राजनयिक संपर्कों का उपयोग करके इंडोनेशियाई सरकार के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने का निर्देश दिया ताकि भारत और इंडोनेशिया के बीच किसी भी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या द्विपक्षीय समझ का लाभ उठाकर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

इंडोनेशियाई जिला न्यायालय द्वारा नारकोटिक्स से संबंधित आरोपों में मौत की सजा दिए गए तीन दोषियों में राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन शामिल हैं।

उच्च न्यायालय 6 मई, 2025 को मामले की सुनवाई करेगा और विदेश मंत्रालय के वकील ने विदेश मंत्रालय की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया है और आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

तीनों याचिकाकर्ता पत्नियों ने डीएचसी न्यायाधीश से भारत की ओर से शीघ्र और त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि आगे कोई दुष परिणाम न हो क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से देरी हुई तो मौत की सजा दी जा सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड प्राप्त तीन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश के बाद इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास की भूमिका अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

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