सी बी डी टी ने बैंक में सालाना २० लाख और ज्यादा और रोजाना ५० हज़ार और ज्यादा के ट्रांसेक्शन्स पे लगाए कड़े नियम
केंद्र सरकार का वित् मंत्रालय अब नकद पूंजी को बैंक से निकालने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में सकती बरत रही है , सरकार अब बेहिसाब धन को बैंक में जमा करने और निकालने , यानी केश ट्रांसेक्शन्स को हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सरकार अब इस पर नज़र भी रखेगी और उनसे कॅश डिपाजिट और पूंजी निकालते वक़्त पैन और आधारकार्ड बैंक में सबमिट करने को अनिवार्य बना दिया है . बिज़नेस लीग के मुताबिक केंद्र सरकार ने गैर कानूनी और बेहिसाब नगद राशि के लेन देन को हतोत्साहित करने के इरादे से कई कदम उठाये हैं . अब आपको रोजाना या एक साल में एक या एक से अधिक बैंक में कॅश डिपाजिट के वक़्त आधार कार्ड व पैन कार्ड दिखाना होगा . यही नहीं बल्कि वित् मंत्रालय ने सर्कार द्वारा तय की गयी डिपाजिट अमाउंट और विथड्रावल की सीमा से अधिक राशि पर पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान रखा है. बैंक्स के नए कानून के मुताबिक एक मुश्त बीस लाख रुपये तक के विथड्रावल ( निकासी) या डिपाजिट में पैन या आधार कार्ड का जिक्र करना अनिवार्य होगा . १० मई २०२२ को केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक नोटिफिकेशन जारी किया था. सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टेक्सिस के मुताबिक इन नए कानूनों के बाद यदि कोई व्यक्ति बैंक में , या पोस्ट ऑफिस में या अन्य खातों में एक साल के भीतर २० लाख रुपये जमा करता / करती है तो या उससे अधिक तो उन्हें शर्तिया तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड मेंशन करना होगा. हालांकि ये शर्त पहले मेंडेटरी नहीं थी. यदि डेपोसिटर या पैसा निकालने वाले के पास ये नहीं होंगे तो उन्हें एक सप्ताह के भीतर इन्हे तैयार कराना होगा. ये शर्तें ५०००० रुपये के एक दिन के ट्रांसक्शन और सालाना २० लाख या अधिक के ट्रांसेक्शन पर लागू होगी. इसके अलावा सर्कार २ लाख से अधिक के रोजाना जमा राशि को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही २ लाख से अधिक राशि को अपने रिशतेदारों दे बतौर गिफ्ट नहीं स्वीकार करेगी. यदि कोई इसका उलंघन करता है तो दो लाख या उससे अधिक राशि प्रतिदिन पर उतना ही पेनल्टी लगेगी. इसमें और भी बंदिशें है .